सदस्यता की समाप्ति
- 1. भारत की नागरिकता समाप्त होने पर |
- 2. नैतिक कानूनी अपराध में दण्डित होने पर |
- 3. संस्था विरोधी आचरण करने पर |
- 4. वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर |
- 5. मृत्यु होने पर |
- 6. किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने पर | पुन: सदस्यता हेतु नए सिरे से आवेदन होगा और निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् ही सदस्यता दी जायेगी | यदि कार्यकारिणी को किसी सदस्य के सम्बन्ध में संस्था के आचरण
- 7. सभी सदस्य हेतु कार्यकारिणी एक आचरण नियमावली बनायेगी |
- 8. सदस्यता समाप्ति के सभी प्रकरण साधारण सभा के समक्ष रखे जायेंगे और उनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा |